Last Updated:July 02, 2026, 16:54 IST
Hardoi News: यूपी के हरदोई में तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजीत सिंह राज्यपाल के आदेश के बाद निलंबित कर दिया गया है. इस भर्ती मामले में नियुक्ति और काउंसलिंग में अनियमितताओं के आरोप लगे थे और फिर मामला हाईकोर्ट के पास पहुंच गया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे.
डॉ. अजीत सिंह
हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई में तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजीत सिंह को बेसिक शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है और निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है. बता दें कि यह कार्रवाई 61 गणित शिक्षकों की भर्ती मामले में की गई है. इस भर्ती मामले में नियुक्ति और काउंसलिंग में अनियमितताओं के आरोप लगे थे और फिर मामला हाईकोर्ट के पास पहुंच गया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे.
विभाग की जांच में गंभीर खामियां पाई गईं और भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण पत्रावलियां उपलब्ध नहीं कराई गईं. इसके अलावा चयनित शिक्षकों के वेतन, पेंशन और वित्तीय मामलों में लापरवाही के आरोप भी लगाए गए. वहीं ECCE इंस्ट्रक्टर भर्ती में शासनादेशों के पालन में भी अनियमितता पाई गई और इस मामले में डॉ. अजीत सिंह प्रथम को दोषी ठहराया गया.
राज्यपाल के आदेश पर निलंबित
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी करते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया. खामियां पाए जाने के बाद हरदोई के तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजीत सिंह को राज्यपाल के आदेश पर निलंबित कर दिया गया. बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी की जांच में उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप पाए गए थे. जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई.
अन्य कर्मचारियों पर भी हो सकती है कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार, मामले में विभागीय जांच आगे भी जारी रहेगी और इस प्रकरण में शामिल अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, अन्य कर्मचारियों के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है. फिलहाल बीएसए के निलंबन की कार्रवाई जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है और बेसिक शिक्षा विभाग में इससे हलचल मच गई है.
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आर्यन सेठ, News18 Hindi में डिजिटल डेस्क पर जुड़े हैं और जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश की राजनीति, अपराध, प्रशासन, वायरल और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर खबरें लिखते हैं. जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ल…और पढ़ें
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