बांके बिहारी मंदिर के दान की एक-एक पाई का होगा हिसाब, अब सीधा जाएगा खजाने में

Last Updated:August 26, 2026, 06:16 IST

Banke Bihari Mandir News: वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावे के गबन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि एक-एक पैसा दान पेटियों में या मंदिर के ऑनलाइन कोष में जमा होना चाहिए.

बांके बिहारी मंदिर के दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी.

मथुराः सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दान को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मंदिर में आने वाला हर एक पैसा सीधे दान पेटी या ऑनलाइन माध्यम से मंदिर के खजाने में ही जमा होना चाहिए. न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सेवकों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रक्रिया में डाली गई बाधा को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा. कोर्ट ने प्रबंधन समिति को मंदिर में कदाचार और धांधली रोकने के लिए तत्काल एक पारदर्शी व्यवस्था शुरू करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मंदिर के कोष से संपत्ति खरीदने के किसी भी प्रस्तावित लेनदेन को पूरा करने से पहले अदालत के समक्ष पेश करना अनिवार्य होगा.

‘पैसे लेकर पॉलीथिन में डाल रहे हैं’
भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही उच्चस्तरीय समिति की स्थिति रिपोर्ट पर दी गईं वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह की दलीलों पर गौर किया. सिंह ने तस्वीरें अदालत के सामने रखते हुए कहा कि बहुत गंभीर समस्याएं हैं और इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जरूरत है. उन्होंने कहा, “एक वीडियो है. तीन लोग पारंपरिक दान पेटी के सामने खड़े हैं और श्रद्धालुओं से पैसे लेकर उन्हें अपनी पॉलीथिन की थैलियों में डाल रहे हैं.”

‘खजाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करें’
इस दलील पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीठ ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए. हम निर्देश देते हैं कि दान का एक-एक पैसा मंदिर की दान पेटियों में या ऑनलाइन कोष में जमा होना चाहिए. ‘सेवायत’ या कोई और इसमें कोई बाधा पैदा करते हैं तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा. प्रबंधन समिति मंदिर के खजाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करे.” पीठ ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

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Prashant RaiChief Sub Editor

Prashant Rai is a digital journalist with over 9 years of experience in Hindi journalism, specializing in politics, crime, hyper-local reporting, and viral news. He currently serves as Chief Sub Editor at News1…

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Mathura,Uttar Pradesh

First Published :

August 26, 2026, 06:16 IST

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dainikupeditor@gmail.com

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