मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन, जानें जरूरी दस्तावेज

मुरादाबाद:  महिला कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ, बेसहारा और संकटग्रस्त बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से चलाई जाती है. इस योजना के तहत पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. जिससे उनकी पढ़ाई और दैनिक जरूरतों में परिवार को मदद मिल सके. पात्रता के अनुसार बच्चों को 2,500 रुपये से लेकर 4,000 रुपये प्रतिमाह तक की वित्तीय सहायता दी जा सकती है. योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो और उन्हें बेहतर देखभाल मिल सके.

कोरोना काल में शुरू हुई थीं दो योजनाएं

मुरादाबाद के महिला कल्याण विभाग में जिला परिवीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात मोनिका राणा ने बताया कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री द्वारा दो योजनाएं शुरू की गई थीं. इसमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य शामिल हैं. कोविड के बाद वाले बच्चे लगातार लाभान्वित हो रहे हैं और उन्हें लगातार पैसा भी भेजा जा रहा है.

कोविड से प्रभावित बच्चों को हर महीने 4 हजार रुपये

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के तहत हर बच्चे को 4,000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं. इनमें उन्हीं बच्चों को पैसे दिए जा रहे हैं, जिनके माता-पिता की कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी.

सामान्य योजना में मिलते हैं 2500 रुपये

इसके बाद दूसरी योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य है. इसमें बच्चों को 2,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं. इसमें 1 मार्च 2020 के बाद जिनके माता या पिता में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उन बच्चों को यह धनराशि दी जाती है.

पढ़ाई का खर्च उठाने में मिलती है मदद

उन्होंने बताया कि जिन बच्चों के पास अपनी पढ़ाई-लिखाई पूरी करने का साधन न हो और परिवार की आय कम हो, उनके लिए यह धनराशि दी जाती है. इससे बच्चों की शिक्षा जारी रखने में परिवार को आर्थिक मदद मिलती है.

ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों को आय प्रमाण पत्र, स्कूल का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है.

अब पोर्टल के जरिए कर सकते हैं आवेदन

पहले यह योजना ऑफलाइन थी. इसके लिए दस्तावेज लेकर महिला कल्याण विभाग से संपर्क करना पड़ता था. लेकिन अब यह योजना ऑनलाइन कर दी गई है. पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है.

Source

dainikupeditor@gmail.com

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