Last Updated:May 08, 2026, 09:46 IST
उत्तर प्रदेश की सियासत में कई बार यह मुद्दा उठा है कि सूबे के अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं और न ही फोन उठाते हैं. ऐसे में यूपी के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर निर्देश जारी किया है. निर्देश के मुताबिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों का अभिवादन हाथ जोडकर करेंगे.
उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को मुख्य सचिव का खास निर्देश. (एआई तस्वीर)
लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सूबे के सभी अधिकारियों को एक खास निर्देश जारी किया है. यह निर्देश जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर है. मुख्य सचिव ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सम्मान दें. उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करें और जनप्रतिनिधियों के फोन का भी जवाब दें. दरअसल, यूपी में यह मामला सांसद-विधायकों ने कई बार उठाया है कि राज्य के अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते हैं ना ही कॉल बैक करते हैं.
ऑफिस आएं जनप्रतिनिधि तो पूछना होगा पानी
मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार कार्यालय में आने पर अधिकारियों को सांसदों व विधायकों का हाथ जोडकर व उठकर सम्मान करना होगा. उनसे पानी भी पूछना होगा. इसके अलावा फोन पर उसका जवाब देना होगा. बैठक में होने पर कॉल बैक का करना होगा. सम्मानजनक व्यवहार न करना अधिकारियों को भारी पड़ सकता है. ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश ‘राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली’ के तहत कार्रवाई की जाएगी.
मुख्य सचिव के कुल 15 शासनादेश
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस मामले में गुरुवार को शासनादेश जारी किया है. इसमें अब तक जारी 15 शासनादेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इतने आदेश जारी करने के बाद भी संसद सदस्यों, विधानमंडल सदस्यों आदि के साथ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन न करने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं. अधिकारियों द्वारा ऐसा न किया जाना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. यह स्थिति बहुत ही खेदजनक है.
निर्देश न मानने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगा एक्शन
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों का फोन आने पर अधिकारी उठाएंगे या फिर कॉल बैक करेंगे. कॉल आने के समय बैठक में होने पर मैसेज के साथ यथाशीघ्र कॉल किया जाएगा. सदस्यों से बातचीत करते वक्त उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा और यथासंभव समाधान करना पड़ेगा. ऐसा ना करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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