आजमगढ़: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शादी-विवाह से संबंधित योजनाओं का संचालन किया जाता है. इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा विवाह के लिए ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें सामूहिक रूप से विवाह का संचालन किया जाता है. इसमें विवाह के लिए जरूरी उपहार, गहने और आर्थिक मदद दी जाती है. ऐसे में इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.
1600 जोड़ों का कराया जाएगा सामूहिक विवाह
इस विषय पर जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नए सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस योजना के अंतर्गत प्रति जोड़े को कुल 1 लाख रुपए तक का बजट तय किया गया है. जनपद स्तर पर इस वर्ष 1600 पात्र जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न किया जाना है. विभागीय स्तर पर प्राप्त आवेदनों की जांच व अन्य जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जल्द ही सामूहिक विवाह की तिथि भी जारी कर दी जाएगी.
कन्या के खाते में मिलेंगे 64 हजार रुपये
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कन्या के खाते में 64,000 रुपये की नगद सहायता सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है. इसके साथ ही नवविवाहित जोड़े को वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए ₹21,000 का उपहार व गृहस्थ सामग्री भी भेंट की जाती है. शेष उपयोग विवाह समारोह के भव्य आयोजन, भोजन, पांडाल और व्यवस्था में खर्च किए जाते हैं.
3 लाख रुपये तक होनी चाहिए परिवार की आय
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सरकार के द्वारा पात्रता तय की गई है, जिसके अंतर्गत आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹3 लाख या उससे कम होनी चाहिए.
सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलेगा लाभ
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या के पास सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है, जिससे योजना के अंतर्गत धनराशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सके. सबसे खास बात है कि यह योजना सभी वर्गों और समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराई जाती है. उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चियों और दिव्यांग युवतियों के आवेदनों को चयन प्रक्रिया में विशेष प्राथमिकता दी जाती है और विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है.
आधिकारिक पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
ऐसे में इच्छुक और पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विवाह की तिथि निर्धारित की जाती है.









