Last Updated:August 27, 2026, 09:29 IST
मेरठ में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक, एनआई एक्ट, दीवानी और बैंक ऋण वसूली समेत कई मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा. प्रदेश स्तर पर करीब 6.50 लाख मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है.
मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से ताल्लुक रखने वाले जो भी लोग विभिन्न वाद-विवाद को लेकर लगातार न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके वाद-विवाद का समाधान नहीं हो पाया है. ऐसे लोग आपसी सहमति के आधार पर अपनी समस्या का समाधान करने के अवसर की तलाश कर रहे हैं. ऐसे सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र के अनुसार मेरठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेरठ न्यायालय परिसर में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य सभी तरह के वाद-विवाद का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा. यह जानकारी लोकल-18 की टीम से खास बातचीत करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा द्वारा दी गई.
6 लाख से अधिक वादों के निस्तारण का लक्ष्य
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लगभग छह लाख पचास हजार वाद-विवाद के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए लगातार तैयारी की जा रही है. साथ ही, सभी लोगों को इसकी जानकारी हो पाए, इसके लिए प्रचार-प्रसार का भी माध्यम अपनाया गया है. उन्होंने बताया कि यह अवसर लोगों के लिए काफी बेहतर है, क्योंकि इसमें सभी तरह के केस का निपटारा एक छत के नीचे ही आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है. उस दिन कचहरी परिसर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में इसी तरह के वाद-विवाद का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से होने वाला यह समाधान दोनों ही पक्षों की जीत होती है.
इन मामलों का भी होगा निस्तारण
बताते चलें कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र के अनुसार 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों, पारिवारिक वादों, एनआई एक्ट के वादों, दीवानी वादों तथा बैंक ऋण वसूली वादों के साथ ही अन्य तरह के विवादों का निस्तारण किया जाएगा. ऐसे में जो भी लोग इस पहल के माध्यम से अपना समाधान करना चाहते हैं, वे सभी अपने वकील से संपर्क करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ ले सकते हैं. इसमें अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं.
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विवेक कुमार एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें मीडिया में 10 साल का अनुभव है. वर्तमान में न्यूज 18 हिंदी के साथ जुड़े हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लोकल खबरों पर नजर रहती है. इसके अलावा इन्हें देश-…
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Meerut,Meerut,Uttar Pradesh
First Published :
August 27, 2026, 09:29 IST










