राहुल गांधी के ‘इंडिया स्टेट’ वाले बयान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई

Last Updated:March 11, 2026, 10:11 IST

Allahabad High Court News: रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ‘हमारी लड़ाई बीजेपी या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है’, वाले बयान के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल सिमरन गुप्ता की याचिका पर आज सुनवाई होगी. याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. उनका कहना है कि राहुल गांधी का बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है.

राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई प्रयागराज. लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जनवरी 2025 में दिए गए विवादित बयान से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने संभल की चंदौसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए यह याचिका दाखिल की है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी.

जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नए कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा था कि “हमारी लड़ाई बीजेपी या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है”. उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, इसलिए अब कांग्रेस इन संगठनों के साथ-साथ भारतीय राज्य से भी लड़ रही है. इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और इसे देश विरोधी करार दिया था.

याचिकाकर्ता का ये है आरोप

याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने आरोप लगाया है कि यह बयान देशद्रोह की श्रेणी का है, जो देश की संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है और जनभावनाओं को आहत करता है. उन्होंने संभल की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका दाखिल की थी. सात नवंबर 2025 को संभल की चंदौसी कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने इसे कमजोर बताते हुए कहा था कि बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करने का पर्याप्त आधार नहीं है. कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सिमरन गुप्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की है.

सिंगल बेंच में होगी सुनवाई

जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी. इससे पहले फरवरी 2026 में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याची से पूछा था कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आधार क्या है, और उन्हें सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया था. अब 11 मार्च 2026 को यह मामला फिर से कोर्ट में लिस्टेड है.

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Amit Tiwariवरिष्ठ संवाददाता

अमित तिवारी, News18 Hindi के डिजिटल विंग में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. वर्तमान में अमित उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, ब्यूरोक्रेसी, क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज और रिसर्च बेस्ड कवरेज कर रहे हैं. अख़बार…और पढ़ें

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Location :

Allahabad,Uttar Pradesh

First Published :

March 11, 2026, 10:11 IST

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dainikupeditor@gmail.com

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