Last Updated:May 09, 2026, 08:46 IST
UP RO-ARO Exam Dispute: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती परीक्षा-2023 के तहत नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है. आरक्षण विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है.
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी RO-ARO भर्ती परीक्षा में नियुक्तियों पर लगाई रोक
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती परीक्षा-2023 के आरक्षण संबंधी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश विवेक यादव समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर पारित किया. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 मई को तय की है.
अभ्यर्थियों का कहना है कि वे ओबीसी श्रेणी से हैं. प्रारंभिक परीक्षा में उन्हें सामान्य वर्ग के मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए कई अभ्यर्थियों से अधिक अंक मिले थे, फिर भी उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने एकल पीठ के 1 फरवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था. राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अधिकांश सफल अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति मिल चुकी है.
आयोग की तैयारी
हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद UPPSC अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के समान मामले और सुप्रीम कोर्ट के संबंधित फैसलों का गहन अध्ययन कर रहा है. आयोग का तर्क है कि प्रारंभिक परीक्षा केवल योग्यता परीक्षा होती है, जिसमें आरक्षण का अंतिम निर्धारण मुख्य परीक्षा और फाइनल चयन के बाद किया जाता है. आयोग के सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अंतरिम रोक लगा चुका है और आयोग उसी आधार पर अपना पक्ष रखेगा. यह फैसला RO-ARO 2023 परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग पर असर डालेगा. मामले की सुनवाई जारी है और अंतिम फैसला आने तक नई नियुक्तियां प्रभावित रहेंगी.
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Amit Tiwariवरिष्ठ संवाददाता
अमित तिवारी, News18 Hindi के डिजिटल विंग में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. वर्तमान में अमित उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, ब्यूरोक्रेसी, क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज और रिसर्च बेस्ड कवरेज कर रहे हैं. अख़बार…और पढ़ें
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